दिल्ली/एनसीआर

सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 मई को सुनवाई करेः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले के आरोपित वाईएसआर कांग्रेस के सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 मई को सुनवाई करे। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन बेंच ने याचिकाकर्ता और वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी एन सुनीता रेड्डी को हाई कोर्ट जाने निर्देश दिया।

सुनीता रेड्डी ने अविनाश रेड्डी की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनीता रेड्डी ने अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। इस मामले में सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को पूछताछ के लिए तलब किया था।

24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सीबीआई से प्रिंटिंग फॉर्म में आरोपित को सवाल देने और पूछताछ रिकॉर्ड करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए समय 30 अप्रैल से बढ़ा कर 30 जून कर दिया था। 29 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या का ट्रायल आंध्र प्रदेश से हटाकर हैदराबाद की सीबीआई कोर्ट में करने का आदेश दिया था।

विवेकानंद रेड्डी की हत्या कडप्पा स्थित उनके आवास पर मार्च 2019 में कर दी गई थी। 2020 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। विवेकानंद रेड्डी की बेटी ने अपने पिता की हत्या का आरोप वाईएसआर कांग्रेस के कुछ नेताओं पर लगाया है।

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