डिप्टी एसपी की सक्रिय पैरवी से 77 दिन के भीतर 5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास 35 हजार के अर्थदंड की सजा
जन एक्सप्रेस/संवाददाता
बाराबंकी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सीओ सदर सुमित त्रिपाठी की सक्रिय मॉनिटरिंग से 77 दिन के भीतर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने 5 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अमित वर्मा को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बता दें कि बीती 13 जून को थाना सतरिख के एक गांव की रहने वाली महिला ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मापुर निवासी अमित वर्मा पुत्र स्वर्गीय जंग बहादुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
मामले में विवेचक डिप्टी एसपी सुमित त्रिपाठी ने विवेचना के दौरान 48 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की और वाद से जुड़े अन्य साक्ष्यों के संकलन में जुट गए। जिसमें डिप्टी एसपी ने समुचित साक्ष्यों को एकत्रित कर मात्र 11 दिन के भीतर न्यायालय में दाखिल कर दिए।
मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए ऑपरेशन कन्वैक्शन के तहत अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर आरोपी अमित को 20 वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।