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गैंगस्टर के गुनाहगार को दो साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ पांच हजार का जुर्माना

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर: चिकासी में 14 जून 2010 में बदमाशों ने गैंग बनाकर अपने आर्थिक और भौतिक फायदे के लिये आम लोगों में डर का माहौल पैदा किया था। जिसके बाद आम लोगों की शिकायतों पर चिकासी पुलिस ने राठ के ग्राम कैथा निवासी बदमाश अरविन्द पुत्र गोकुल लोधी
के खिलाफ मु0अ0सं0-150/2010 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत गैगस्टर अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने बदमाश अरविन्द को गुनाहगार मानते हुये दो साल की सख्त सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का किया जुर्माना। मामले की विवेचना तत्कालीन
एस आई आर०एस०एस० तिवारी ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वही अभियोजन की तरफ से एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी ने अदालत में जोरदार पैरवी की।






