हाईकोर्ट ने दो सरकारी वकीलों को मेडिकल कॉलेज का मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश
प्रयागराज । अनियंत्रित आवारा कुत्तों एवं चूहों के आतंक से प्रयागराज स्थिति स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज के मरीज व उनके तीमारदार परेशान हैं। वार्डों में कुत्ते टहल रहे हैं एवं चूहे सरकारी दवाई एवं मरीजों का रखा सामान खा जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मिली खबर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका कायम की है।
आज इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के दो वकीलों को स्वयं मेडिकल कॉलेज में जाकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ए के गोयल एवं स्थाई अधिवक्ता नीरज कुमार ने कोर्ट के निर्देश पर तत्काल मेडिकल कॉलेज देखने पहुंचे। हाईकोर्ट ने इन दोनों सरकारी वकीलों को मौका मुआयना कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मनीष निगम की खंडपीठ ने प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में आवारा कुत्तों एवं चूहों के आतंक को लेकर स्वतः कायम जनहित याचिका पर पारित किया। इस केस में मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जो आज केस की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।
कोर्ट ने दोनों सरकारी वकीलों को मेडिकल कॉलेज में जाकर स्वयं मौका मुआयना करने का निर्देश देते हुए कहा कि हास्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौका मुआयना कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। कोर्ट ने सम्बंधित थानाध्यक्ष को भी निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मौका मुआयना करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सरकारी वकीलों को एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। कोर्ट इस जनहित याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी।