रुद्रपुर: वर्ष 2021 में अबोध बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने के दोषी को पोक्सो न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद बीस साल का कठोर कारावास और चालीस हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने सात गवाह पेश किए।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि कोतवाली रुद्रपुर इलाके की रहने वाली एक महिला ने 17 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी सात वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि तभी रंपुरा बस्ती निवासी रिंकू कोली बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया।
जहां 10 रुपये का लालच देकर आरोपी ने कमरा बंद कर लिया। आरोप था कि बंद कमरे के अंदर आरोपी ने अबोध बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप था कि आरोपी युवक ने घिनौनापन की सारी हदे पार कर दी थी। जब बच्ची घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई आपबीती बताई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने अदालत के सामने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने घिनौनी हरकत के दोषी रिंकू कोली को बीस साल कठोर कारावास और चालीस हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही सरकार को आदेशित किया कि पीड़िता को चार लाख रुपये का प्रतिकार दिया जाए।