
जन एक्सप्रेस /नैनीताल: नैनीताल के गेठिया क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घूमने आए एक पति ने अपनी ही पत्नी और उसके पुरुष मित्र पर हत्या की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रवि प्रकाश की कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तल्लीताल थाना पुलिस को 24 घंटे के भीतर एफआईआर की प्रति अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
यह मामला कानपुर निवासी सौरभ राठौर का है, जो 22 मई 2024 को अपनी पत्नी, बहन और अन्य परिजनों के साथ नैनीताल घूमने आए थे और गेठिया के एक होटल में ठहरे थे। सौरभ ने आरोप लगाया है कि रात में उनकी पत्नी ने उन्हें खाना दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में थे और उनके दाएं हाथ की कलाई कटी हुई थी।
सौरभ ने बताया कि पूछताछ करने पर उनकी पत्नी का दोस्त गौरव उन्हें गिरने से चोट लगने की कहानी सुनाता रहा, जबकि उनकी बहन ने बताया कि रात में गौरव होटल के कमरे में आया था। जब बहन ने भाभी से पूछताछ की तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर बात टालने की कोशिश की।
सौरभ का आरोप है कि उनकी पत्नी और गौरव के बीच पहले से संबंध थे और मोबाइल पर अश्लील चैटिंग भी होती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची और उन्हें गेठिया में मौत के घाट उतारने की योजना बनाई।
जब सौरभ ने एसएसपी नैनीताल को इस पूरे मामले की जानकारी दी, तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अंशुल लोशाली के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, इस सनसनीखेज खुलासे के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म है।