कोडीन कफ सिरप केस: दो आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल

जन एक्सप्रेस/जौनपुर: जौनपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में दो आरोपियों ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया है।
कोर्ट में सरेंडर
प्राप्त जानकारी के अनुसार:
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आरोपी: अर्जुन और आकाश मौर्य
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निवासी: चितासारी, शकरमंडी (कोतवाली क्षेत्र)
दोनों ने अदालत में अपने अधिवक्ता प्रवीण सिंह सोलंकी के माध्यम से सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की है।
क्या कहा आरोपियों ने?
आरोपियों ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा:
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कोतवाली पुलिस उनके घर दबिश दे रही थी
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उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है
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वांछित होने की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है
इस आधार पर उन्होंने न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
गंभीर धाराओं में मुकदमा
पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ:
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बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की विभिन्न धाराएं
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एनडीपीएस एक्ट (नशीले पदार्थों से संबंधित कानून)
के तहत मामला दर्ज है।
करोड़ों का अवैध कारोबार
मामले की पृष्ठभूमि:
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30 नवंबर 2025 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज
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औषधि निरीक्षक रजत कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई
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आरोप है कि:
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करोड़ों रुपये की कोडीन युक्त कफ सिरप का कारोबार किया गया
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अवैध तरीके से बिक्री की गई
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नशे के रूप में इस्तेमाल के लिए सप्लाई की गई
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इस मामले में अन्य आरोपियों में विशाल उपाध्याय, अरुण सोनकर और शिवम मौर्या के नाम भी शामिल हैं।
पुलिस की जांच जारी
पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।






