लूट के दो गुनाहगारों को सात–सात साल की सजा के साथ ही हुआ बारह हजार का जुर्माना
बदमाशों ने दस साल पहले रोडवेज बस कंडक्टर के बैग से 12 हजार रुपये लूटकर वारदात को दिया था अंजाम

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर: हमीरपुर ललपुरा के उजनेड़ी गाँव में दस साल पहले रोडवेज बस कंडक्टर के बैग से 12 हजार रुपये लूट कर भागने वाले दो बदमाशों को सात-सात साल की सजा के साथ ही हुआ बारह हजार का जुर्माना। दरअसल 6 जुलाई 2015 को उस वख्त अफरा तफरी मच गई, जब राठ से कानपुर जा रही रोडवेज बस नम्बर यूपी 95- डी० 2678 को दिन के करीब 3-30 बजे उजनेड़ी गाँव में कुछ लोगों ने हाथ देकर रुकवा लिया, बस रुकने के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने बस में चढ़कर अचानक कंडक्टर गौरीशंकर को पीटने के साथ ही उसकी टिकट मशीन छीनकर उसके सर पर पटकने के साथ ही उसका बैग जिसमें करीब बारह हजार रुपये रक्खे थे, छीन कर भाग गये। जिनको धनौरी निवासी बस के ड्राइवर नाथूराम ने पहचान लिया था। ये बातें बस कंडक्टर गौरीशंकर ने ललपुरा थाने में दी गई अपनी लिखित तहरीर में कहीं थीं। पीड़ित कंडक्टर की तहरीर पर ललपुरा पुलिस ने उजनेड़ी निवासी मुल्जिम दीपू सिंह पुत्र लाखन सिंह सहित सूर्य प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र शिवस्वरुप विश्वकर्मा के खिलाफ 6 जुलाई 2015 को मुकदमा अपराध संख्या– 393/15 धारा- 394,353,332,411 आईपीसी के तहत संगीन धाराओं में दर्ज किया गया था। जबकि लूट का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 8 जुलाई 2015 को दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत हमीरपुर की डकैती अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम दीपू सिंह और सूर्य प्रसाद विश्वकर्मा को गुनाहगार मानते हुये सात– सात साल की सजा के साथ ही छै:छै: हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। वही लूट के इस मामले के जांच अधिकारी तत्कालीन एस आई कम्बोद सिंह ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। जबकि अभियोजन की तरफ से अदालत में पैरवी करते हुये एडीजीसी राजेश कुमार तिवारी ने दोनों मुल्जिमों को सख्त सजा दिये जाने की मांग की थी।






