गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार का आर्थिक दंड
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से निकले परिणाम
जन एक्सप्रेस/संवाददाता
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने शुक्रवार को 3 वर्ष पूर्व थाना बदोसराय में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी परशुराम को 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 24 जून वर्ष 2020 को थाना बदोसराय क्षेत्र के तेतारपुर गांव रहने वाली मां बलई पत्नी स्वर्गीय राम खेलावन ने कोतवाली को शिकायती पत्र देकर परशुराम पुत्र छंगालाल निवासी करौरा पर अपने पुत्र को धारदार हथियार से मारने से इलाज के दौरान मौत का आरोप लगाया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जिसमें तत्कालीन विवेचक ने समुचित साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसी मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र व विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट ने वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर आरोपी पुरशुराम को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।