उत्तराखंडदेहरादून

ऋण मामलों का समाधान अब सहज और सुलभ,देहरादून में लगेगी विशेष लोक अदालत

02 अगस्त को ऋण वसूली अधिकरण में होगा मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर

जन एक्सप्रेस /देहरादून: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा ऋण वसूली अधिकरण (DRT), देहरादून में दिनांक 02 अगस्त 2025, दिन शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मा० राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के मार्गदर्शन में संपन्न होगा।

इस विशेष लोक अदालत में ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। यह प्रक्रिया वादकारियों को न केवल त्वरित न्याय उपलब्ध कराएगी, बल्कि महंगी कोर्ट फीस से भी राहत देगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव श्रीमती सीमा डुँगराकोटी ने जानकारी दी कि यह लोक अदालत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल ऋण वसूली के मामलों का त्वरित समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ऋणदाता और कर्जदार दोनों को न्यायिक प्रक्रिया से लाभ प्राप्त होता है।

उन्होंने बताया कि जो वादी या प्रतिवादी अपने मामले का निपटारा आपसी सहमति से करवाना चाहते हैं, वे 01 अगस्त 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में आवेदन कर सकते हैं।

यह विशेष लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहाँ आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर समय और धन की बचत की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं।

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