उत्तर प्रदेशहमीरपुर
नाबालिग को अगवा करने वाले दो गुनाहगारों को चार-चार साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ बीस हजार का जुर्माना

हमीरपुर,जन एक्स्प्रेस। चिकासी के टोला खंगारन में 27 अप्रैल 2017 को वादी की पुत्री को मनोज कोरी सहित बबलू अगवा कर के ले गये थे, अपहरण के इस संगीन मामले में छात्रा के पिता की तहरीर पर चिकासी पुलिस ने मु०अ०सं०-71/2017 धारा-363,366 आईपीसी सहित 8 पाक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। जबकि आपरेशन कन्विकशन के तहत पाक्सो अदालत के स्कालर जज ने मनोज सहित बबलू को गुनाहगार मानते हुये धारा-363 आईपीसी सहित 8 पाक्सों के तहत गुनाहगार मानते हुये चार-चार साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना। जबकि मामले की जांच तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वही अदालत में अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने गुनाहगारो को सख्त सजा देने की मांग की थी।






