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सुमेरपुर POCSO केस: 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म में 12 साल की सजा

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: सुमेरपुर में 21 जुलाई 2013 को 13 साल की नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाने के साथ ही बलात्कार की वारदात को अंजाम देने के मामले में नाबालिग की मां की तहरीर पर सुमेरपुर पुलिस ने दिनेश उर्फ भय्या लाल उर्फ आजाद पुत्र रामबाबू श्रीवास निवासी नौबस्ता कानपुर, जबकि वीरेन्द्र पुत्र बसन्त लाल प्रजापति निवासी इंगोहटा के खिलाफ मु०अ०स०-1118/2013 धारा-363,366,370,376, आईपीसी सहित 6, 16/17 पाक्सो के तहत दर्ज किया गया था।

जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत पाक्सो अदालत की स्कालर जज कीर्ती माला सिंह ने अभियुक्त दिनेश उर्फ भइयालाल को धारा-363,366,376, आईपीसी सहित 6 पाक्सो के तहत 12 साल की सख्त सजा के साथ ही 23 हजार का जुर्माना, जबकि अभियुक्त वीरेन्द्र को धारा-363,366, आईपीसी सहित 17 पाक्सो के तहत 5 साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ 13 हजार का जुर्माना। वही मामले की जांच तत्कालीन एस आई जगदेव प्रसाद ने पूरी करते हुये अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से अदालत में जोरदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने दोनों ही अभियुक्तो को सख्त सजा देने की मांग की थी।

 

 

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