रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई : एसपी
निर्धारित अवधि में भी न हो ध्वनि मानकों का उल्लंघन

जन एक्सप्रेस/ प्रतापगढ़: जिले में डीजे संचालकों को रात दस बजे के बाद डीजे बजाना भारी पड़ सकता है। यूपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। परीक्षाओं में शोर का खलल न पड़े, इसके लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। पुलिस ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्रों व आवासीय क्षेत्रों के आसपास ध्वनि सीमा का कड़ाई से पालन करें। निर्धारित मानक से अधिक साउंड पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को शांत वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है। शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के मद्देनजर एसपी दीपक भूकर ने जिले भर के थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रात दस बजे के बाद अगर किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजता हुआ पाया गया तो उसे सीज करने के साथ ही संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाय। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि निर्धारित अवधि यानी कि सुबह छह बजे से रात दस बजे तक भी निर्धारित मानक 45 से 55 डेसीबल के भीतर ही ध्वनि प्रसारण की अनुमति होगी। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






