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जलालपुर गैंगरेप केस: 2016 के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

जन एक्सप्रेस/ हमीरपुर: 17 दिसंबर 2016 को जलालपुर में दो युवकों ने नाबालिग के साथ मारपीट और जबरदस्ती बलात्कार की घातक वारदात को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन ने अदालत में कड़ी पैरवी की। एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि जलालपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर थाना क्षेत्र के कुपरा निवासी मुकेश पुत्र मुन्ना कुशवाहा और सोनू पुत्र मंगी कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा संख्या 202/2016 दर्ज किया था। आरोपों में धारा 376डी, 323, 506 आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट शामिल हैं।

विशेष पॉक्सो अदालत की स्कालर जज कीर्ति माला सिंह ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने मुकेश और सोनू को हर एक के लिए 20-20 साल की कड़ी सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामले की जांच तत्कालीन इंस्पेक्टर स्वामीदीन ने पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों मुल्जिमों को सख्त सजा दिलाने की मांग के साथ अभियोजन ने न्याय की रक्षा की। इस निर्णय से न्याय प्रणाली में बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर संदेश गया है।

 

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