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निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

रांची । स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भूमि की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को ईडी के कोर्ट में सुनवाई हुई।

विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। इसका सरकारी वकील शिव कुमार ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि छवि रंजन फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उल्ले

खनीय है कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े केस में ईडी कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसमें रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के नाम शामिल हैं।

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