दिल्ली/एनसीआर

प्रशासन और मस्जिद कमेटी हल करेः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाज़ियों को वजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुनवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन और मस्जिद कमेटी से कहा कि आपस में मीटिंग कर इस मामले का हल निकालें। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

आज सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि वजूखाना सुप्रीम के आदेश पर बंद है। फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल यानी 18 अप्रैल को प्रशासन बैठक आयोजित कर हल निकाले।

6 अप्रैल को अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एरिया सील कर दिया गया है। पीछे बाथरूम हैं, उन्हें भी सील कर दिया गया है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये मामला 21 अप्रैल के लिए लिस्टेड है, हम उसी दिन सुनवाई करेंगे। तब अहमदी ने कहा था कि रमजान के महीने को देखते हुए इस मामले पर सुनवाई की जाए। 21 अप्रैल से पहले की तारीख हो तो बेहतर होगा।

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