दिल्ली/एनसीआर

दिल्ली दंगा : शाहरुख की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

शाहरुख की ओर से वकील खालिद अख्तर पेश हुए। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान शाहरुख की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने कहा कि शाहरुख के मामले में ट्रायल में काफी देर हो रही है और वो पिछले तीन साल और नौ महीने से हिरासत में है। इस मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि 90 गवाह हैं। इस मामले में एक चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा दस साल है।

कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2021 को आरोपितों के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किये थे। शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार करके उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद की थी। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस और शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो काफी वायरल हुआ था। फरवरी, 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button