जिला अग्निशमन अधिकारी पर ₹25000 का जुर्माना
राज्य सूचना आयोग के आदेश पर भी सूचना न देने तथा आयुक्त के सामने पेश होकर पक्ष न रखने का लगा आरोप
बहराइच। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना की जानकारी न देने पर तथा नोटिस के बावजूद सूचना आयुक्त के सामने पेश न होने पर जिले के अग्निशमन अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम वसूलने के लिए वेतन से कटौती के निर्देश दिए गए हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता आर एल नाविक ने बताया कि जिला अग्नि शमन अधिकारी से तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी जिसे उन्होंने नहीं उपलब्ध कराई। जिस पर सूचना आयुक्त ने प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए वेतन से कटौती के निर्देश दिए हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता नाविक ने
अग्निशमन अधिकारी गेंदालाल को पत्र भेजकर तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। जिसमें जिला अग्निशमन अधिकारी वेतन से जिले के गैर सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान को जारी किए प्रमाण पत्र की सूचना मांगी। लेकिन अग्निशमन अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता ने आयुक्त के समक्ष पेश होकर सूचना उपलब्ध न कराने की शिकायत दर्ज कराई।
सूचना आयुक्त ने पेश होने और सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लेकिन अग्निशमन अधिकारी गेंदालाल ने सूचना नहीं उपलब्ध कराई न ही वह आयुक्त के सामने पेश हुए। जिस पर सूचना आयुक्त सुभाष सिंह सूचना न देने पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गेंदालाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। 25 हजार रूपये वेतन से कटौती के आदेश की कॉपी शनिवार को मिली।