पूर्व सांसद अली वजीर को देशद्रोह के मामले में मिली जमानत

इस्लामाबाद । पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील ईमान मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। दोनों को 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर छोड़ने के निर्देश दिये गए।
पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की बेटी और मानवाधिकार वकील ईमान मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को इस्लामाबाद पुलिस ने बीती 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। यह लोग पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) की ओर से आयोजित एक विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने के दो दिन बाद जातीय पश्तूनों के अधिकारों की वकालत कर रहे थे।
ईमान ने इस्लामाबाद में पीटीएम की एक रैली को संबोधित किया था। ईमान और वजीर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार दोनों को धरना देने, प्रतिरोध करने और देश के मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी इन दोनों को चल रही जांच के हिस्से के तहत गिरफ्तार करना चाहते थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि दोनों गैरकानूनी सभा, प्रतिरोध और देश के मामलों में हस्तक्षेप में शामिल थे।
इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 21 अगस्त को ईमान और वजीर को देशद्रोह मामले में तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। 24 अगस्त को, अदालत ने मामले में ईमान और वजीर की फिजिकल रिमांड बढ़ाने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया और दोनों को न्यायिक रिमांड पर रावलपिंडी की अदियाला जेल भेज दिया। सोमवार को जज अबुल हसनत जुल्कारनैन ने ईमान और वजीर को 30-30 हजार रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी। वजीर और ईमान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि 700 से 800 लोगों ने धरने में भाग लिया। इनमें से कई लोग लाठियों से लैस थे और कुछ हथियारों से भी लैस थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की अवहेलना और राजधानी की तरफ मार्च करने का प्रयास किया था।






