दिल्ली/एनसीआर

केजरीवाल के खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई मई तक टली

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज एक एफआईआर के मामले की सुनवाई टाल दी है। मामले की सुनवाई मई तक के लिए टल गई है। तब तक सुल्तानपुर के ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर लगी रोक जारी रहेगी।

कोर्ट ने 17 फरवरी को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दिया था। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल के उस बयान पर आपत्ति जताई थी जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि खुदा में विश्वास रखने वाले अगर भाजपा को वोट देते हैं तो खुदा उन्हें माफ नहीं करेगा।

केजरीवाल ने एफआईआर को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जनवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट जाने के पहले केजरीवाल ने सुल्तानपुर के ट्रायल कोर्ट में आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की थी जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

केजरीवाल के खिलाफ 2014 में सुल्तानपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना है कि देश के साथ गद्दारी करेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button