बिहार

जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अक्टूबर तक टली सुनवाई

बिहार-सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अक्टूबर की तारीख तय की है। फिलहाल चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने कहा है कि वह 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सीबीआई की अपील पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू ने 42 महीने जेल में बिताए हैं और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया और सीबीआई की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है।

इसके जवाब में लालू यादव ने कहा है कि सजा टालने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती सिर्फ इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि सीबीआई फैसले से असंतुष्ट है. उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों पर आधारित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया है। सीबीआई ने दुमका, धोरंडा, चाईबासा और देवघर मामले में जमानत आदेश को चुनौती दी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया था। धोरांडा कोषागार मामले में सीबीआई ने लालू यादव को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी है. इससे पहले धोरांडा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है।

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