डीलरों की लापरवाही पर चली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई
5 वाहन डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित, 50 पर लटकी कार्रवाई की तलवार, आरसी में देरी पर अब नहीं मिलेगी राहत, विक्रय से पहले ही तय होंगे जवाबदेही के नियम

जन एक्सप्रेस : उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदारों को समय पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी न मिलने की लगातार शिकायतों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच प्रमुख वाहन डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट को एक माह के लिए निलंबित कर दिया है।
अब ये डीलर 15 जून, 2025 तक कोई नया वाहन विक्रय नहीं कर सकेंगे।
कार्रवाई उन डीलरों पर हुई है जो ग्राहकों को नियत सात दिनों के भीतर आरसी प्रदान करने में बार-बार विफल रहे। विभाग ने इसे “गंभीर लापरवाही” मानते हुए केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 की धारा 44 के तहत अनुशासनात्मक दंड लागू किया है।
निलंबित डीलरों की सूची:
1. राज मोटर्स, मैनपुरी
2. जस्सी मोटर्स, मैनपुरी
3. आर. जी. सेल्स ऑटो, मैनपुरी
4. कॉनसेप्ट ऑटोमोबाइल्स, हरदोई
5. सौरभ मोटर्स प्रा. लि., औरैया
इनके खिलाफ यह कार्रवाई 21 अप्रैल, 2025 को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब न देने या संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण की गई।
50 और डीलर रडार पर:
परिवहन विभाग ने बताया कि 50 अन्य वाहन डीलरों की पहचान की गई है जो तीन महीने बीत जाने के बाद भी RC जारी नहीं कर सके हैं। इन सभी को नोटिस भेजा जा चुका है और जवाबदेही तय की जा रही है।
आयुक्त का सख़्त संदेश:
परिवहन आयुक्त ने चेतावनी दी है कि भविष्य में आरसी वितरण में लापरवाही पर सीधे ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबन और संभावित लाइसेंस रद्दीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी। विभाग एक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-हितैषी सिस्टम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है।
जन एक्सप्रेस की विशेष भूमिका:
जन एक्सप्रेस लगातार इस गंभीर समस्या को उजागर करता रहा है और आम जनता की आवाज़ को मुखर रूप से उठाता रहा है। आज की यह कार्रवाई इसी प्रयास की परिणति मानी जा रही है।






