फिरोजाबाद: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
फिरोजाबाद। न्यायालय ने शुक्रवार को किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म के एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना सिरसागंज क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी 22 अगस्त 2020 को दोपहर डेढ़ बजे लापता हो गई थी। किशोरी के पिता ने रिश्तेदारियों में तलाश की, लेकिन कोई पता न कहलने पर उसने थाने में पुत्री के गुम होने की तहरीर देते हुए दीपांशु पुत्र अनिल शाक्य निवासी आलमपुर बरनाहल मैनपुरी व कौशल पुत्र प्रमोद निवासी स्थाई टोला सिरसागंज पर शंका जाहिर की।
पिता ने रिपोर्ट में कहा कि उसकी पुत्री अपने साथ घर से 30 हजार रुपये नगद, दो जंजीर, एक जोड़ी कान के कुंडल व मंगलसूत्र का पत्ता साथ ले गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दीपांशु व कौशल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही उसका कोर्ट में बयान दर्ज कराया। जांच के दौरान दीपांशु की नामजदगी गलत पाई गई। पुलिस ने जांचोपरांत अभियुक्त कौशल के विरुद्ध किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने की सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने कौशल को दोषी माना।
न्यायालय ने कौशल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 27 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।