मध्यप्रदेश

माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी नहीं पहुंचे कोर्ट

मऊ । चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कासगंज जेल से पेशी हुई। इस दौरान मामले में आरोपियों पर आरोप तय होना था। मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी सहित कुल नौ आरोपी है।

उमर अंसारी के विरुद्ध पिछली तिथि पर गैरजमानतीय वारंट जारी था, वह शुक्रवार को न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध पूर्व में पारित गैरजमानतीय वारंट का अनुपालन करने का निर्देश दिया तथा पत्रावली आरोपियों की हाजिरी के लिए नियत करते हुए 13 जून की तिथि नियत किया है। दोनों मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।

पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी, 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।

दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी 10 मार्च,2022 को बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे सड़क जाम हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में भेजा है। मामला सीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें आरोपियों पर आरोप तय होना है। सीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के विरुद्ध पूर्व में जारी गैरजमानतीय वारंट का अनुपालन करने का निर्देश दिया तथा मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 13 जून की तिथि नियत किया।

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