हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई 5 लाख का ट्रैक्टर जब्त

जन एक्सप्रेस/हरदोई : हरदोई पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने एक अभियुक्त की लगभग पांच लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति को जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्ति में महिंद्रा स्वराज कंपनी का एक ट्रैक्टर शामिल है, जिसका पंजीकरण नंबर यूपी 30 बीके 4183 बताया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में की गई। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराध के जरिए अर्जित संपत्तियों को जब्त कर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी और छल-कपट के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित किया गया था, जिसके आधार पर उसकी संपत्ति को चिन्हित किया गया। जानकारी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति के मालिक विमल कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह हैं, जो थाना माधौगंज क्षेत्र के शुकुलपुर गांव के निवासी हैं। उनके विरुद्ध शहर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज एक मुकदमे में धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस अभिलेखों के अनुसार संबंधित मुकदमा संख्या 667/26 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों में भय का वातावरण स्थापित करने के लिए ऐसे मामलों में उठाये जा रहे है कठोर कदम पुलिस विभाग का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अपराधियों में भय का वातावरण स्थापित करने के लिए ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।ट्रैक्टर की जब्ती की प्रक्रिया को पुलिस टीम ने विधिक औपचारिकताओं के साथ पूरा किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक हरनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई में कांस्टेबल शिवम पुरोहित, कांस्टेबल हर्षित जोशी और कांस्टेबल विनय कुमार ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा।





