उत्तराखंडनई टिहरी

नई टिहरी: खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होटल संचालक पर ₹1 लाख का अर्थदंड

जन एक्सप्रेस/नई टिहरी: नई टिहरी में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए हाउ टू मोड हिल स्ट्रीम रिजॉर्ट्स, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी से जुड़े मामले में ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है।

जानकारी के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद रावत द्वारा 25 जुलाई को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, अस्वच्छ खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, कीटों की मौजूदगी तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होने जैसी खामियां सामने आईं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानकों के अन्य उल्लंघन भी पाए गए।

मामले में अभिलेखों और तथ्यों की जांच के बाद न्यायालय ने होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना।

न्याय निर्णायक अधिकारी ने संबंधित पक्ष पर कुल ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है और निर्धारित समयावधि में जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि समय सीमा के भीतर राशि जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।

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