वाह्य न्यायालय के लिए किया गया विवादित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव

जन एक्सप्रेस/बलरामपुर : जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में वाह्य न्यायालय भवन निर्माण के लिए उप जिलाधिकारी ने विवादित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मामला उप जिलाधिकारी – न्यायालय में होने के बावजूद उन्हें जानकारी तक नहीं है। कूटरचित ढंग से खतौनी में दर्ज भूमि का वाद हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। मामला तूल पकड़ने के बाद एसडीएम ने अधिग्रहण आदेश को निरस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार मामला तूल पकड़ने पर आनन-फानन में अधिग्रहण आदेश स्थगन की बात कही जा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट में विचाराधीन मामला होने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का आदेश अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। एसडीएम उतरौला ने तहसील उतरौला में वाह्य न्यायालय की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में बीते 12 मार्च को उतरौला ग्रामीण निवासी नजमा खातून, खान अजहरुद्दीन, सहबाज खान व एजाज मुस्तफा खां उर्फ एजाज मोहम्मद को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने इससे पूर्व हाईकोर्ट में विचाराधीन है प्रकरण कूट रचित अभिलेखों से नौकरानी को पत्नी दिखाकर जमीन हड़पने आरोप लगाया है । 19 सितंबर 2024 को वाह्य न्यायालय की स्थापना को भूमि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अनुपयुक्त पाया गया था।
नौकरानी को मृतक की पत्नी दिखा संपत्ति हड़पने का वादः
उत्तरौला ग्रामीण छिपिया की रहने वाली रजिया खातून पत्नी स्वर्गीय इनामुल्लाह खां ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी चल अचल संपत्ति उनके इकलौते भाई गुलाम रव्वानी के नाम दर्ज हो गई थी। भाई की पत्नी विवाद व विवाह विच्छेद के वाद के कारण अपने मायके गोकुला माफी बड़हरा भिठौरा गांव रहने लगीं। 12 अगस्त 2017 को गुलाम रब्बानी की मृत्यु हो गई। इस पर बहन के पुत्रों ने तत्कालीन सचिव के साथ मिलकर विपक्षियों ने रहबरी बेगम को गुलाम रब्बानी की पत्नी दिखाते हुए समस्त चल-अचल संपत्ति को वरासत कराकर प्लाटिंग की जा रही है। हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलाः विवादित भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि इस भूमिका किसी प्रकार को कोई हस्तांतरण होता है, तो याचिका का विषय होगा। वहीं, रजिया खातून बनाम एडीओ पंचायत का वाद भी एसडीएम न्यायालय पर ही विचाराधीन है। उप जिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर ने बताया कि अधिग्रहण आदेश स्थगित कर दिया गया है । नये सिरे से प्रस्ताव प्राप्त कर अधिग्रहण कार्रवाई की जएगी ।






