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राहुल गांधी को दो साल की सजा, कांग्रेस फैसले को देगी चुनौती

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नई दिल्ली : कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को कल ही दो साल कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी पर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडराने लगा है। सूरत अदालत ने राहुल को सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि वह फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।

उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधि कानून यह कहता है कि दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोष सिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अपीलीय अदालत राहुल की दोष सिद्धि और दो साल की सजा को निलंबित कर देती है तो वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होंगे।

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