जन एक्सप्रेस /मानसी निर्मल/लखनऊ : हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। रोहतक प्रशासन ने राम रहीम को आज यानी 28 जनवरी 2025 की सुबह 5:26 मिनट पर गुपचुप तरीके से जेल से बाहर निकाला।इस बार राम रहीम 30 दिनों के लिए जेल से बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि इस बार राम रहीम सिरसा डेरे में रहेगा। इससे पहले राम रहीम को 11 बार पैरोल मिली है।
सजा है या पैरोल ?
बीते 4 सालों में यह राम रहीम की 12वीं पैरोल है,2017 में यौन शोषण और हत्या के आरोप तय होने के बाद राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद से वह रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम को पिछली बार 20 दिन की पैरोल दी गई थी, जो पिछले साल 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान से चार दिन पहले मिली थी।गुरमीत राम रहीम को 2017 में जेल भेजा गया था। तब से वह कई बार पैरोल और छुट्टी पर जेल से बाहर आ चुका है। अपनी पैरोल के दौरान, उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें बड़ी संख्या में उनके भक्तों ने भाग लिया। इस बार पैरोल के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राम रहीम के सिरसा डेरा पहुंचने पर वहां बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है।
सोनारिया जेल में बंद है राम रहीम
राम रहीम फिलहाल राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने राम रहीम की अपनी दत्तक बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल की याचिका खारिज कर दी थी।दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर राम रहीम जेल से बाहर आए है। पहले भी चुनाव से पहले पैरोल मिल चुकी है। हालांकि डेरे के वकील जितेंद्र खुराना का कहना है कि राम रहीम को क़ानूनी दायरे में परोल मिली है। 70 दिन की पैरोल और 20 दिन की फरलो हर कैदी का अधिकार है। अधिकार के तहत 30 दिन की परोल मिली है। इस बार सिरसा जाने के लिए परोल मांगी गई थी। परोल पर सवाल उठाने वाले पहले परोल का कानून पढ़ें।