लखनऊ

तिकुनिया कांड के अभियुक्त अंकित दास को जमानत मिली

लखनऊ । इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कांड मामले में अभियुक्त अंकित दास की 15 दिनों की अल्पावधि जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने अभियुक्त के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए, उसे इलाज कराने के लिए यह राहत दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अंकित दास की अल्पावधि जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित किया। अभियुक्त की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वह फाइब्रोसिस (फेफड़े की बीमारी), फैटी लीवर ग्रेड थ्री एवं मधुमेह से पीड़ित है।

इसमें कहा गया था कि इन बीमारियों का उपचार न तो जेल में सम्भव है और न ही जिला अस्पताल में। इस पर न्यायालय ने अभियुक्त की चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 15 दिनों के लिए उसे अल्पावधि जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त 15 दिनों के तत्काल बाद आत्मसमर्पण नहीं करता है अल्पावधि जमानत को खारिज कर दिया जाएगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत की है।

उल्लेखनीय है कि अंकित दास समेत इस मामले के तीन अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं नौ मई को उच्‍च न्‍यायालय ने खारिज कर दी थी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत भी अदालत ने 26 जुलाई को खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के गांव जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध करने के दौरान तिकोनिया गांव में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे।

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