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शिवाजी पार्क पर अदालत के फैसले पर उद्धव ठाकरे

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मध्य मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली निकालने की अनुमति देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले का शुक्रवार को स्वागत करते हुए कहा कि न्यायपालिका में उसका भरोसा और मजबूत हुआ है। वहीं, शिवसेना की गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने भी फैसले का स्वागत किया है। ठाकरे ने कहा कि पांच अक्टूबर की रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है और आशा जतायी कि राज्य प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएगा।

अदालत के फैसले पर ठाकरे ने कहा, ‘‘न्यायपालिका में हमारा भरोसा और मजबूत हुआ है। पार्टी के गठन के वक्त से अभी तक हमने शिवाजी पार्क में विजयदशमी बनानी बंद नहीं की है, सिर्फ कोरोना के दौरान उत्सव नहीं हुआ।’’ उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों से दशहरा रैली में अनुशासन बनाए रखने और दशकों पुरानी परंपरा का गौरव बरकरार रखने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि शिवाजी पार्क में पांच अक्टूबर को दशहरा रैली आयोजित करने के लिए शिवसेना के दोनों धड़ों (ठाकरे नीत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत धड़े) ने अनुमति मांगी थी, जिसके बाद दोनों अदालत भी पहुंच गए।

शिंदे समूह की प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं, ठाकरे के वफादार शिवसेना के अन्य नेताओं ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी की प्रवक्ता मनीषा कायान्डे ने कहा कि कोविड के कारण दो साल बाद आयोजित हो रही इस साल की दशहरा रैली भव्य होगी। उन्होंने दावा किया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर निश्चित ही कुछ दबाव रहा होगा, जिसके कारण उनसे अनुमति नहीं दी।

शिवसेना के सचिव विनायक राउत ने कहा, ‘‘न्यायपालिका में हमारा भरोसा कायम रहा है। पिछले कई वर्षों से ‘शिव तीर्थ’ (शिवसेना शिवाजी पार्क को यही कहती है) में दशहरा रैली हो रही है, लेकिन इस साल शिंदे गुट और भाजपा ने मिलकर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। शुक्र है कि अदालत ने इसे खारिज कर दिया।’’ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के गुट ने भी पांच अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, बीएमसी ने दोनों गुटों को अनुमति देने से इंकार कर दिया और कहा कि किसी एक पक्ष को अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।

न्यायमूर्ति आर. डी. धनुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि बीएमसी का आदेश ‘‘स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।’’ पीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना को दो से छह अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।

वहीं, राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने भी अदालत के फैसले पर प्रसन्नता जतायी है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा में विपक्ष के नेता पवार ने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री शिंदे का भाषण सुनना चाहते हैं वे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) जा सकते हैं, जो ठाकरे की रैली में हिस्सा लेना चाहते हैं वे शिवाजी पार्क का रूख करें।

JAN EXPRESS

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