उत्तर प्रदेशहमीरपुर

हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट ने असलहे के दो लाईसेंस किये रद्द, एक अपराधी को किया जिला बदर

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर को अपराधों से निजात दिलाने के साथ ही आम लोगों की हिफाजत के मद्देनजर असलहे का लाईसेंस रखने के लिये नाकाबिल पाये जाने पर हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीना ने दो लोगों के असलहे का लाईसेंस रद्द कर दिया है। वही आपराधिक हरकतों में लिप्त पाये जाने पर एक शातिर अपराधी के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जबकि मझगवां के अटगांव निवासी लाईसेंस होल्डर सत्य प्रकाश पुत्र शिवपाल लोधी सहित सुमेरपुर नेहा नर्सिंग होम के पीछे रहने वाले अरुण कुमार मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा के असलहे का लाईसेंस रद्द कर दिया गया हैं। वही अपराधी प्रवृत्ति में शामिल कुरारा के नेठी निवासी विश्राम यादव पुत्र मलखान यादव को 6 महीने के लिये हमीरपुर से बाहर का रास्ता दिखाने काम किया गया है। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीना ने लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही इंडियन आर्मस एक्ट की धारा 17(3) के तहत जबकि जिला बदर की कार्यवाही उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण एक्ट की धारा 3(1) के तहत की गई है। जबकि असलहे का लाईसेंस रद्द करते हुये जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में प्रभारी निरीक्षक मझगवां सहित सुमेरपुर को सख्त हिदायत देते हुये कहा कि रद्द किये गये लाईसेंस धारक के असलहे को अपने कब्जे में लेकर हमीरपुर कलेक्ट्रेट के मालखाने में जमा करना तय करें।

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