लखनऊ राजकीय बालगृह में बंद अतीक की बेटी को कोर्ट में पेश करने का निर्देश
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय बाल (बालिका) गृह सिंधी खेड़ा आश्रय लखनऊ में रह रही अतीक अहमद की बेटी आफरीन को शुक्रवार 7 जून को सवा दो बजे हर हाल में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने आफरीन व एक अन्य की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि बाल कल्याण समिति की 20 दिसम्बर 23 की रिपोर्ट पर याची आफरीन को बाल गृह में रखा गया। उसकी जन्मतिथि 28 मई 2006 है। वह 29 मई 24 को बालिग हो चुकी है। इसलिए उसकी मर्जी के बगैर निरुद्ध रखना गैर कानूनी है। तत्काल स्वतंत्र किया जाय।
जिस पर कोर्ट ने अधीक्षक राजकीय बाल गृह लखनऊ को निर्देश दिया कि वह हर हाल में याची को कोर्ट में हाजिर करे। साथ ही पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी आदेश का पालन सुनिश्चित कराते हुए याची की पेशी कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश की प्रति दोनों अधिकारियों को तत्काल भेजने का आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई शुक्रवार 7 जून को होगी।