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सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को गिरफ्तारी से प्रदान की सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित जबरन धर्म परिवर्तन के एक मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (इलाहाबाद) के कुलपति और पांच अन्य अधिकारियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने 12 जनवरी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रोक लगा दी, पिछले हफ्ते इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य को 20 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।

छह लोगों ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें विश्वविद्यालय के एक पूर्व कर्मचारी ने उनके खिलाफ 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी करने के लिए नौकरी की पेशकश और अन्य प्रलोभन का आरोप लगाते हुए दायर मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता ने सामूहिक बलात्कार का भी आरोप लगाया है और एक अन्य महिला पर उसे फंसाने और नियमित रूप से चर्च में ले जाने का आरोप लगाया है।

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