बिहार
तेजस्वी यादव के खिलाफ CBI की अर्जी
भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। सीबीआई ने मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट्स के मुताबिक विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत मिल गई थी।