विदेश

हाईकोर्ट की सख्ती से डरे इमरान, सुनवाई में गैरमौजूदगी पर जताई थी नाराजगी

पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नौ मामलों में जमानत याचिकाओं में एक दिन का विस्तार देते हुए गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा और चेतावनी दी कि वह सुनवाई से उनकी लगातार अनुपस्थिति पर उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर सकता है। यह निर्देश नौ मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख की जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमराम खान ने कहा कि वो पैर में दर्द और सूजन के बावजूद सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे। पीटीआई चीफ ने कहा कि वो अदालत का सम्मान करते हैं, इसलिए दर्द के बावजूद अदालत में पेश होंगे।
इन सुनवाइयों के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 70 वर्षीय खान की सुनवाई से लगातार अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और गुरुवार को अदालत में पेश होने में विफल रहने पर उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की चेतावनी दी, उन्हें पहले के आदेश के बाद एक दिन का विस्तार दिया गया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश द्वारा सुनी गई दो दलीलों में खान के लिए एक विद्रोह मामले में और दूसरे पर हत्या के प्रयास के आरोप में राहत की मांग की गई थी, जबकि एक खंडपीठ द्वारा लिए गए सात मामले इस्लामाबाद में संघीय न्यायिक परिसर के बाहर हिंसा से संबंधित थे।

18 अप्रैल को हाई कोर्ट ने आठ मामलों में खान की जमानत बढ़ा दी – जिसमें संघीय न्यायिक परिसर के बाहर हिंसा भी शामिल है। जमानत बढ़ाने और अदालत में पेशी से छूट के लिए पीटीआई अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए

 

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