उत्तर प्रदेश

राहुल गांधी मामले में सुनवाई टली, अब 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुल्तानपुर । रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले में मंगलवार को भी सुनवाई टल गई है। केस के वादी व भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता मंगलवार को अस्वस्थ रहे, जिस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में 9 अक्टूबर को एमपी /एम एल ए कोर्ट ने सुनवाई की तिथि नियत की है।

उल्लेखनीय है कि अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी को लेकर दर्ज हुए मामले में बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए। 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि थी, जहां विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर रहे और सुनवाई टल गई।

23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनका वादी अस्वस्थ है, कोर्ट ने इस पर 5 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की। 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने मुकदमें में व्यस्तता के चलते समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई, कहा गया कि बार एसोसिएशन के मेडिकल कैम्प के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकती जिस पर कोर्ट ने एक अक्टूबर की तिथि लगाया। आज भी वादी भाजपा नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई। अब कोर्ट 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद एमपी/एम एल ए कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button