लखनऊ
जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर छह सितंबर को सुनवाई
लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर में हुए प्रभात हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर छह सितंबर को सुनवाई करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए।