दिल्ली/एनसीआर

कंझावला हिट एंड रन मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी

नई दिल्ली । दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

एडिशनल सेशंस जज नीरज गौर की अनुपलब्धता के चलते सुनवाई टली है। 27 जुलाई को कोर्ट ने चार आरोपितों अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तीन आरोपितों दीपक खन्ना,अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने 13 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी। 800 पन्नों की इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 120 लोगों को गवाह बनाया है।

अंकुश खन्ना आरोपित अमित खन्ना का भाई है। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटे जाने पर अंजलि की मौत हुई थी। आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की। इस मामले का सातवां आरोपित अंकुश खन्ना एक और आरोपित अमित खन्ना का भाई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे।

पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी को आरोपित मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी।

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