लखनऊ
विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर की
लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कथित तौर पर अवैध रूप से हथियार खरीदने के मामले में ‘भगोड़ा’ घोषित किए जा चुके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को नामंजूर कर दी। अदालत ने इससे पहले अर्जी पर 26 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति डी. के. सिंह की पीठ ने यह कहते हुए अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर किस्म के हैं और उन्हें पहले ही ‘भगोड़ा’ घोषित किया जा चुका है।