उत्तराखंडदेहरादून

उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक!

नामांकन और अधिसूचना प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित, आचार संहिता भी निलंबित

जन एक्सप्रेस, नैनीताल ब्यूरो रिपोर्ट : नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इससे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना और 25 जून से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनावी आचार संहिता भी फिलहाल निलंबित मानी जाएगी।

कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

सूत्रों के अनुसार, यह रोक आरक्षण नीति की वैधता और तकनीकी खामियों को लेकर दायर की गई याचिका के आधार पर लगाई गई है। कोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया है।
हालांकि विस्तृत न्यायिक आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह ठप

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की थी और 25 जून 2025 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनावी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लग गया है, जिससे प्रत्याशी, समर्थक और राजनीतिक दलों को झटका लगा है।

अब आगे क्या?

अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि: क्या राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा?या त्रुटियों को सुधारकर नई अधिसूचना जारी की जाएगी? सरकारी स्तर पर अभी किसी प्रकार का आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। विस्तृत आदेश मिलने के बाद ही आगे की रणनीति स्पष्ट होगी।

राजनीतिक हलकों में हलचल

इस फैसले के बाद ग्राम स्तर से लेकर जिला पंचायत तक चुनावी तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति है। पंचायत चुनाव की देरी का असर स्थानीय विकास योजनाओं और बजट आवंटन पर भी पड़ सकता है।

फिलहाल चुनावी मैदान ठंडा, नजरें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर! जन एक्सप्रेस लगातार इस खबर पर अपडेट देता रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button