बांदा-आपरेशन कनविक्शन के तहत बांदा पुलिस ने 10 अभियुक्तों को जुर्माने से कराया दंडित
जन एक्सप्रेस बांदा: बांदाआपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 10 मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को 25000/ रुपये के जुर्माने के साथ दण्डित किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 10 मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को 25000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
इन 10 अभियुक्तों को जुर्माने से कराया दंडित
जिन अभियुक्तों को दंडित किया गया उनके नाम को प्रशासन ने मीडिया से साझा किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 139/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त विशाली निषाद पुत्र बुल्लारे निषाद निवासी खैरी अंश गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। वहीं, थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 29/02 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त सतीशरण उर्फ शक्तिशरण पुत्र घनश्याम निवासी कैरी थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। इसके अलावा थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 28/02 धारा 452/504/506 भादवि के अभियुक्त सतीशरण उर्फ शक्तिशरण पुत्र घनश्याम निवासी कैरी थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 8000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 57/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त नौकाई उर्फ ननकाई पुत्र रामदास निवासी अमवा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। पाचवें अभियुक्ति के रूप में थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 155/2000 धारा 323/504/506/325 भादवि के अभियुक्त मोतीलाल पुत्र भवानीदीन निवासी शाहपुर सानी थाना बदौसा जनपद बांदा को 2500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया । छठे अभियुक्ति के रूप में थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 46/01 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त प्रेमविजय पुत्र रामखिलावन निवासी बड़ागांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। वहीं, थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 102/02 धारा 323/504/506/452 भादवि के अभियुक्त हरिकेश पुत्र भूरा निवासी थाना जसपुरा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
इतना ही नहीं थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 41/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम की अभियुक्ता सुरनिया पत्नी राम खिलावन निवासी बरेहटा थाना जसपुरा जनपद बांदा को 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया । जबकि थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 60/11 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त शशांक उर्फ नंगू पुत्र कैलाश दुबे निवासी कस्बा व थाना जसपुरा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया । इसके अलावा थाना मटौन्ध पर पंजीकृत अभियोग- 28/2000 धारा 379/411 भादवि के अभियुक्त बदरुद्दीन पुत्र कल्लू निवासी बेवली थाना सलोन जनपद रायबरेली को 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।