उत्तर प्रदेश

योगी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग

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प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने और शेयर करने वाले व्यक्ति की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस अजय भनोट ने याची आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर लिया है।

आरोपी सुजीत शर्मा ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए दाखिल की थी। याची पर मुख्यमंत्री योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। याची पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया था।

आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियुक्त संवैधानिक गणमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। आरोपी के खिलाफ सात अक्टूबर 2022 को जिला कुशीनगर के थाना पतेहरवा में मामला दर्ज किया गया था। याची 21 अक्टूबर 2022 से जेल में है।

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