उत्तर प्रदेशहमीरपुर

कत्ल के तीन गुनहगारो को उम्रकैद की सजा के साथ हुआ दस-दस हजार का जुर्माना

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर : हमीरपुर में पीट पीटकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के पुरवा इचौली का है। जहां 3 मार्च 2018 को हुये जुग्गीलाल नामक व्यक्ति के कत्ल के मामले में हमीरपुर की अपर जिला सत्र अदालत फर्स्ट ने तीन गुनाहगारों को उम्रकैद सजा के साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजक चन्द्र प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि 3 मार्च 2018 को मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नायक पुरवा इचौली में उस वख्त हडकंप मच गया था, जब करीब शाम सात बजे गाँव के ही चन्द्रपाल कोरी के घर के सामने रास्ते में खडी उसकी मोटर साइकिल हटाने को पडोसी बलराम के कहने पर चन्द्रपाल के भाई रामू ने गाली देते हुये लात घूँसों से बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच अपने पुत्र को पिटता देख उसका पिता जुग्गीलाल मौके पर उसे बचाने आ गया। जिसके बाद पड़ोसियों ने मिलकर लात घूँसों और लाठी डंडों से उसके पिता को बुरी तरह पीट- पीटकर बेहोश कर दिया, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद तीनों लोग मौके से फरार हो गये। वहीं कुछ देर बाद उसके पिता की मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के पुत्र बलराम की तहरीर पर मौदहा पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ 4 मार्च 2018 को मुकदमा अपराध संख्या–43/2018 धारा-302/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। वहीं मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर प्रमेन्द्र सिंह ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, अदालत में चली लम्बी बहस के बाद एडीजीसी चन्द्र प्रकाश गोस्वामी ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ पेश की अपनी दलीलों से बचाव पक्ष को निरुत्तर कर दिया। जिसके बाद हमीरपुर की अपर जिला, सत्र अदालत फर्स्ट के स्कालर जज प्रहलाद सिंह सेकेंड ने चन्द्रपाल, रामू और पंचा पुत्र बिन्दा कोरी सहित तीनों को जुग्गीलाल की मौत का गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा के साथ ही दस-दस दस हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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