डीआईओएस कार्यालय पर कुर्की की कार्यवाही
1991 की शिक्षक भर्ती मामले में न्यायालय की बड़ी सख़्ती 14.38 लाख नहीं दिए तो बिल्डिंग होगी नीलाम

जन एक्सप्रेस / बस्ती : बस्ती जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय पर शुक्रवार को एक अभूतपूर्व दृश्य सामने आया जब स्थानीय न्यायालय के अधिकारी कुर्की आदेश का पालन कराने डीआईओएस ऑफिस पहुंचे। मामला वर्ष 1991 में की गई छह शिक्षकों की मैनेजमेंट कोटे से नियुक्ति से जुड़ा है।
इन शिक्षकों में शामिल चंद्रशेखर नामक शिक्षक ने वर्षों से बकाया वेतन भुगतान के लिए अदालत की शरण ली थी। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया था कि डीआईओएस कार्यालय 14 लाख 38 हजार 104 रुपए का भुगतान करे। लेकिन आदेश के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया गया।
कोर्ट की दो टूक:
90 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने की स्थिति में डीआईओएस कार्यालय की बिल्डिंग की होगी नीलामी।
यह कार्यालय राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में स्थित है। इससे पहले भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए डीआईओएस का बैंक खाता सीज कर दिया था, परंतु इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते अब यह सीधी कुर्की की कार्रवाई की गई।
प्रशासन की लापरवाही से बड़ा सवाल:
शिक्षकों के हक़ की अनदेखी और अदालती आदेशों की अवहेलना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अगर 90 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो डीआईओएस दफ्तर की संपत्ति नीलामी के लिए जाएंगी।
बस्ती में यह पहला मौका है जब किसी शिक्षा विभाग के कार्यालय को अदालत ने कुर्की के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।






