उत्तराखंड

फिल्म डायरेक्टर कवल शर्मा को मुंबई से किया गया गिरफ्तार

कोर्ट से 1 साल की सजा के बाद 2022 से चल रहा था फरार

जन एक्सप्रेस/हल्द्वानी(उत्तराखण्ड) : फिल्म निर्देशक कवल शर्मा को हल्द्वानी पुलिस टीम ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। कवल शर्मा के विरुद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत एक वर्ष का कारावास और 51,10,000 रुपए का जुर्माना माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा सुनाया गया था, परंतु सजा सुनाए जाने के बाद वह 2022 से फरार चल रहा था।

पुलिस की कार्यवाही:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर जिले भर में अपराधियों, वांछितों व वारंटियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इसी क्रम में एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 7 जून 2025 को कवल शर्मा को थाना अंधेरी (अम्बोली), मुंबई स्थित सिटी मॉल कंपाउंड, रिंग रोड से गिरफ्तार किया।

कौन है कवल शर्मा?
कवल शर्मा, पुत्र चमन लाल शर्मा, एक बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने अब तक 16 हिन्दी फिल्में बनाई हैं, जिनमें जीते हैं शान से, हीरालाल पन्नालाल, नमक, जिम्मेदार, गुनाहों का देवता, दिल्ली आई, उस्ताद, मर मिटेंगे आदि शामिल हैं। उन्होंने संजय दत्त, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, जितेन्द्र जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया है।

क्या है पूरा मामला?
वर्ष 2013 में कवल शर्मा की मुलाकात हल्द्वानी के एक व्यापारी की सुपरमॉडल बेटी से हुई थी। उस समय उनकी फिल्म दिल्ली आई रिलीज होने वाली थी। फिल्म के लिए फंड की कमी के कारण उन्होंने 35 लाख रुपये उधार लिए और वादा किया कि फिल्म रिलीज के 30 दिन के भीतर 50 लाख रुपये लौटाएंगे। इसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपये के चेक भी दिए, जो बाउंस हो गए।

इस पर वर्ष 2015 में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 17 जनवरी 2019 को न्यायालय ने कवल शर्मा को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास और 51.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कवल ने सत्र न्यायालय नैनीताल में अपील की और 19 फरवरी 2019 को जमानत ली। परंतु 9 मई 2022 को अपील खारिज हो गई और उसके बाद से वह फरार हो गया।

गिरफ्तारी की कार्यवाही में शामिल टीम:

  • उ0नि0 देवेन्द्र राणा, थाना तल्लीताल
  • उ0नि0 गौरव जोशी, प्रभारी चौकी मंगल पड़ाव
  • कांस्टेबल संतोष कुमार, कोतवाली हल्द्वानी
  • कांस्टेबल ललित रेखाड़ी, कोतवाली हल्द्वानी

आपराधिक विवरण:

  • एफआईआर नं. 37/2024, धारा 229क/174क भादवि, कोतवाली हल्द्वानी
  • फौजदारी वाद संख्या 3378/2015, धारा 138 एन.आई. एक्ट, न्यायालय आदेशानुसार कारावास व जुर्माना

फिलहाल आरोपी को हल्द्वानी लाकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

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