उत्तर प्रदेशजौनपुरराज्य खबरें

जौनपुर: 14 अप्रैल को ‘ड्राई डे’ घोषित, अम्बेडकर जयंती पर जिले की सभी शराब और भांग की दुकानें रहेंगी बंद

जन एक्सप्रेस/ जौनपुर : डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जौनपुर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 14 अप्रैल 2026 को जनपद की सभी शराब, भांग और ताड़ी की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

कानूनी प्रावधानों के तहत आदेश

जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत लिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों पर आबकारी दुकानों की बंदी अनिवार्य होती है।

कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद?

आदेश के मुताबिक, जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों को अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी। इनमें शामिल हैं:

  • देशी शराब की दुकानें

  • विदेशी शराब (English Wine) और बियर की दुकानें

  • कम्पोजिट शॉप और मॉडल शॉप

  • भांग और ताड़ी के ठेके

  • होटल, रेस्टोरेंट और क्लब स्थित बार (Bar) आदि।

सख्त हिदायत: उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने सभी अनुज्ञापियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि इस बंदी की अवधि के लिए लाइसेंस धारकों को किसी भी प्रकार का राजस्व प्रतिफल (Rebate) देय नहीं होगा।

जिला आबकारी अधिकारी की अपील: “सभी अनुज्ञापी विगत वर्षों की भांति इस आदेश का पालन करें। यदि बंदी के दौरान किसी भी दुकान पर बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button