:जौनपुरउत्तर प्रदेश

गैंगस्टर केस में भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरी

15 साल पुराने डबल मर्डर केस में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला

जन एक्सप्रेस जौनपुर: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 15 साल पुराने बहुचर्चित डबल मर्डर और गैंगस्टर एक्ट के मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के अभाव में धनंजय सिंह सहित सभी चार आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।यह मामला बेलाव घाट पर हुए दोहरे हत्याकांड से जुड़ा है, जिसकी जांच CBCID द्वारा की गई थी। जांच के दौरान तत्कालीन बसपा सांसद धनंजय सिंह के साथ आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह और सुनीत सिंह को भी आरोपी बनाया गया था।

गवाहों की गवाही में आया बड़ा मोड़

इस केस में कुल 28 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे, जिनमें मृतक के पिता, भाई और पत्नी शामिल थे। लेकिन न्यायालय में अधिकांश गवाह मुकर गए, जिससे अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूत नहीं कर सका।3 जुलाई 2025 को कोर्ट ने इस केस में सुनवाई पूरी करते हुए सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया और बरी कर दिया।

गैंगस्टर एक्ट में भी की गई थी कार्रवाई

डबल मर्डर केस के साथ-साथ पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। CBCID ने अपने जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन मजबूत साक्ष्य पेश नहीं हो सके।

कई सालों तक चला मुकदमा, अब मिली राहत

यह मामला करीब 15 वर्षों तक न्यायालय में लंबित रहा। इस दौरान धनंजय सिंह ने न केवल राजनीतिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, बल्कि कानूनी लड़ाई भी लगातार लड़ी। अब कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है।करीब डेढ़ दशक पहले बेलाव घाट क्षेत्र में दो लोगों की हत्या कर दी गई थी, जो उस समय जिले का एक हाई-प्रोफाइल क्राइम केस बन गया था। इसमें तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह की संलिप्तता को लेकर गंभीर आरोप लगे थे, जिसे CBCID ने गंभीरता से जांचते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।

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