मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब कोर्ट ने 27 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट को बताया गया कि 24 नवंबर, 2021 को हाई कोर्ट की ओर से इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने संबंधी आदेश अगले आदेश तक जारी है। कोर्ट ने 11 अक्टूबर, 2021 को भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को समन जारी किया था। समन जारी करने के इस आदेश के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 7 अक्टूबर, 2021 को तीन अधिकारियों परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, नितिन अहलावत और केसी गुप्ता ने अपने बयान दर्ज कराए थे । 4 अक्टूबर, 2021 को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर आशीष कुंद्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था। 30 सितंबर, 2021 को कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज कराया था ।
कोर्ट ने 1 सितंबर, 2021 को इस मामले पर संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान कैलाश गहलोत की ओर से वकील एके ठाकुर ने कहा था कि भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाए।