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पति ने पत्नी के साथ किया अप्राकृतिक सेक्स, महिला की हुई मौत: कोर्ट ने कहा अपराधी नहीं

जन एक्सप्रेस/लखनऊ : पत्नी के साथ पति ने जबरदस्ती किया अननेचुरल सेक्स , इसमें पत्नी की मौत भी क्यों हो गयी। पति को कोई सजा नहीं होगी, ऐसा हमारे कानून में दर्ज है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में इस पर एक बार फिर मुहर लगा दी।

क्या है पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध और रेप का मामला ?
11 दिसंबर 2017 को बिलासपुर के सरकारी महारानी अस्पताल में एक अधेड़ महिला को भर्ती कराया गया। महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटें थीं। इस वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। संदिग्ध मामला देखते हुए बोधघाट थाने की पुलिस बुलाई गई।

महिला ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बताया कि उसके 40 वर्षीय पति गोरखनाथ शर्मा ने उसकी मर्जी के बिना जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिससे वे बीमार हो गईं। पहले बच्चे के जन्म के बाद से उसे बवासीर की समस्या थी। इस वजह से उसे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग और पेट में दर्द होता था। इसके बावजूद पति अप्राकृतिक संबंध बनाता था।

मामला दर्ज, कर लिया गिरफ्तार
11 दिसंबर को बयान देने के कुछ समय बाद ही महिला की मौत हो गई। महिला के बयान पर पुलिस ने आरोपी गोरखनाथ के खिलाफ IPC की धारा 304, 376 और 377 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

हाईकोर्ट में चुनौती दी
11 फरवरी 2019 को जगदलपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी गोरखनाथ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद पति ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी। पीड़ित महिला की मौत होने पर सरकारी वकील प्रमोद श्रीवास्तव ने उसकी और से केस लड़ा।
10 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए पति को रिहा कर दिया।

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